Second Marriage in. india: पत्नी के घर छोड़कर चले जाने के कितने साल बाद शादी कर सकता है पति जान ले कानून क्या कहता है

भारत में पति-पत्नी का रिश्ता सबसे अटूट सबसे पवित्र माना जाता है लेकिन बदलते समय में यह रिश्ता अब सात जन्मों का नहीं रह गया है आए दिन शादी टूटने की खबर देखने को मिल रहा है लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि पति-पत्नी में विवाद होने के कितने साल बाद पति शादी कर सकता है क्या है नियम,

अक्सर ऐसा होता है कि पति-पत्नी में विवाद होने के बाद पत्नी पति को छोड़कर चली जाती है जिस वजह से बात विवाद बढ़ बढ़ता जाता है और विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहते हैं लेकिन पति पत्नी कहते है दूसरी शादी करना तो इसको लेकर कानून भी बनाई गई है

भारत में एक व्यक्ति दो शादी नहीं कर सकता है एक कानूनी अपराध है भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा 454 के तहत अपराध माना गया है एक शादीशुदा व्यक्ति को पत्नी के जिंदा रहने पर बिना तलाक के दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है लेकिन तलाक के बाद शादी कर सकता है, एक ऐसा भी प्रावधान है जिसे पत्नी के जिंदा रहते ही पति शादी कर सकता वह भी बिना तलाक के,

भारतीय आईपीसी धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला शादी के बाद लापता हो जाते हैं और 7 साल तक उसका कोई पता नहीं चलता है तो इस कंडीशन में शादी कर सकता है

दो पत्नियों में से किसको मिलेगा पेंशन

भारत में जब कोई सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी होता है उसकी भविष्य को लेकर पेंशन फंड कटता है जिसके रिटायरमेंट होने के बाद उसे मिलता है और उसके मर ने के बाद उस के पत्नी को मिलता है लेकिन कई बार यह देखा जाता है कि भारत में एक शादी करने का नियम है लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग दो शादी कर लेते हैं जिसके बाद यह होता है कि सर्विस करने वाले व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद किसको पेंशन मिलेगा यह मामला फल जाता है, तो आप के लिए यह भी जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है,

भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दो शादी करने की अनुमति नहीं है इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति दो शादी करता है तो पेंशन का हकदार उसकी पहली पत्नी ही होगी |

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