
देवरिया:जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सलेमपुर क्षेत्र में संचालित लाइब्रेरी एवं कोचिंग संस्थानों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा मानकों और आवश्यक अनुमतियों की जांच के दौरान तीन लाइब्रेरी को सील कर दिया गया, जबकि 23 कोचिंग सेंटरों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, तहसील सलेमपुर एवं संबंधित थाना क्षेत्रों में संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान सलेमपुर नगर स्थित माई लाइब्रेरी, हर्षा जेएनके हॉस्पिटल के बगल में संचालित एक अन्य लाइब्रेरी तथा मेन रोड महदहा चौराहा स्थित एसएमएस डिजिटल लाइब्रेरी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसके अलावा थाना लार क्षेत्र में संचालित टारगेट क्लासेज लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित संस्थानों ने अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त नहीं किया था। साथ ही कई स्थानों पर आपातकालीन निकास द्वार (इमरजेंसी एग्जिट) की व्यवस्था नहीं थी और मानकों के अनुरूप आवश्यक अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराए गए।
सुरक्षा संबंधी इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए उप जिलाधिकारी सलेमपुर ने मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की उपस्थिति में तीन लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील करा दिया।प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी संस्थान को सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हाल के दिनों में विभिन्न राज्यों में शिक्षण संस्थानों में हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए शासन स्तर से भी सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में यह अभियान चलाया गया।कार्रवाई के दौरान तहसील सलेमपुर क्षेत्र में संचालित कुल 23 छोटे-बड़े कोचिंग सेंटरों का भी निरीक्षण किया गया। जांच में अधिकांश संस्थानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं मिलीं। इसके चलते सभी 23 कोचिंग सेंटरों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में संचालकों से तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया अथवा सुरक्षा और संचालन संबंधी मानकों को पूरा नहीं किया गया, तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी स्थिति में मानक पूरे किए बिना लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों के संचालकों से अपील की है कि वे अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन निकास, भवन सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

