UP News: उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में शराब दुकान के लिए चाहए तो 9 मई आज है आखिरी तारीख अभी करें इस तरह से अप्लाई

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के द्वारा वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि ऑनलाइन ई लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकान की लाइसेंस वितरण किया जाएगा जिसको लेकर इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन कर सकता है।

खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में शराब की लाइसेंस के लिए टेंडर होना बाकी है जिसके तहत आप ऑनलाइन ई लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको कई सारी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।

शराब की लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई क्या लगेगा डॉक्यूमेंट

ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए अपना पहचान पत्र निर्धारित फोटो फॉर्म में 20 KB से 50 KB के बीच Jpg,jpeg Format में होनी चाहिए, इसके बाद आपको हैसियत प्रमाण पत्र बनवानी होगी जिसकी साइज 200 KB तक PDF Format में होनी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर फाइल में बनाकर निर्धारित साइज में अपलोड करनी होगी।

आवेदन करते समय सही सूचना शुद्धता से भरे अशुद्ध एवं तृतीय पूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है अथवा अन्य समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा जमा निर्धारित राशि वापस किसी भी दशा में नहीं होगी, यह आबकारी विभाग की वेबसाइट पर बताई गई है। यह भी जानकारी दी गई है कि एक पैन नंबर से एक ही पंजीकरण मान्य होगा शराब की दुकान की लाइसेंस सन 2024और 2025 हेतु जारी होगा जिसमें देसी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर तथा भांग की फुटकर दुकान और मॉडल शॉप के लिए ई लॉटरी के जरिए लाइसेंस जारी किया जाएगा।

3 मई 2024 से आवेदन की प्रक्रिया चालू है जिनकी अंतिम तिथि 9 मई 2024 शाम 5:00 तक उपलब्ध रहेगी इसके अंदर आपको अपना आवेदन जमा करना होगा।

आपको शराब की दुकान का लाइसेंस लेने के लिए अब मात्र एक दिन बचा हुआ है आप अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी या अन्य आबकारी से संबंधित व्यक्ति से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।

Disclaimer: यह जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार दी गई है

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