आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वावधान में जिला कारागार देवरिया में बैरकों, पाकशाला का औचक निरीक्षण तथा निरूद्ध बंदियों के संबंध में विधिक जानकारी दी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया की सचिव इशरत परवीन फारूकी के द्वारा निरूद्ध बंदियों का हाल-चाल जाना गया तथा उनकों विधिक जानकारियॉ दी गयी। सचिव द्वारा जिला कारागार देवरिया में बैरकों, पाकशाला में निरंतर स्वच्छता बनायें रखने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निरंतर मीनू के अनुसार ही भोजन बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने महिला बंदियों हेतु पौष्टिक भोजन, उनके साथ रह रहें बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, शिक्षण हेतु व्यवस्था, साफ-सफाई एवं दवा की व्यवस्था कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिया। सचिव द्वारा जेल में स्थापित लीगल ऐड क्लीनिक का निरीक्षण करते हुये कहा कि यदि किसी बंदी को विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया में एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता हैं। यदि किसी बंदी को अपने मामलें में पैरवी की आवश्यकता हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर विधिक सहायता ले सकता हैं।
सचिव ने महिला बैरक में उपस्थित समस्त बंदियों के बच्चों के अधिकारों के बारें में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह आपका अधिकार हैं कि यदि आपके बच्चे नाबालिग हैं तो अपने बच्चों को जेल में रह कर भी पढ़ा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बच्चों के चार अधिकार जिनमें जीवन जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार व सहभागिता का अधिकार के बारें में जानकारियॉ दी।
इस दौरान जेल कारापाल राजकुमार, उप कारापाल, वन्दना त्रिपाठी एवं वन्दना, कारागार बन्दी रक्षक, कारागार पी0एल0वी0, इत्यादि उपस्थित रहें।
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