Deoria News: घटतौली से जुड़े 19 प्रकरणों में 80 हजार का जुर्माना वसूला

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Reporter • B NEWS UP • ID: BNP-REP
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जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के निर्देश पर बांट-माप विभाग ने विभिन्न स्थलों पर निरीक्षण कर इलेक्ट्रॉनिक कांटे, बाँट-माप के उपकरणों की जांच की। विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि आज कंचनपुर में गन्ना क्रय केंद्र पर जांच की गई। इसके अतिरिक्त मुख्य बाजारों, धर्म कांटा, साप्ताहिक बाजारों में प्रयोग किये जा रहे बाँट माप उपकरणों की जांच की जा रही है।


विधिक माप विज्ञान अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर माह में बाँट-माप विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 52 मामले पकड़े गए जिनमें से 19 में चालान कर 80 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। शेष प्रकरणों में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता मिठाई की दुकानों पर डिब्बे के वजन के बराबर मिठाई की मांग जरूर करे। अकसर ऐसा देखने में आता है कि डिब्बे का वजन भी मिठाई के साथ जोड़ दिया जाता है। नवंबर माह में डिब्बे के वजन के बराबर मिठाई न देने पर 10 दुकानों का चालान किया गया है, जिनमें शारदा मिष्ठान भंडार बैतालपुर, गंगा गुप्ता मिष्ठान बैतालपुर, देवरिया स्थित छप्पन भोग स्वीट्स, माखन भोग स्वीट्स, सूरज बेकरी, राधे मिष्ठान,

श्रीराम स्वीट्स व हनुमान मद्धेशिया शामिल है। इसके अतिरिक्त दो बेकरी के विरुद्ध पैकेज्ड उत्पादों पर मूल्य एवं वजन का अंकन न होने, पांच सर्राफा व्यवसायियों, एक कोटेदार एवं एक धर्मकांटा के विरुद्ध असत्यापित इलेक्ट्रॉनिक कांटा का प्रयोग करने पर चालान किया गया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बाँट माप मशीन का प्रयोग करने से पूर्व उसका पंजीकरण विभाग में कराना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की कसौटी पर सही पाए जाने पर बाँट माप विभाग द्वारा मशीन के प्रयोग की अनुमति प्रदान की जाती है।

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