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प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलेगा 1 लाख 20 हजार रुपये: इस तरह से करें अप्लाई

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अपने घर का सपना साकार करने में मदद करना है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को 1 लाख 20 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करें और इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपना घर देने का है। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

योजना की विशेषताएं

  1. आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत लाभार्थी को 1 लाख 20 हजार रुपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
  2. सब्सिडी: होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे ईएमआई कम हो जाती है।
  3. विभिन्न श्रेणियों का समावेश: योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को शामिल किया गया है।
  4. विकास का उद्देश्य: योजना के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण को बढ़ावा देना है।

कौन कर सकता है आवेदन?

  1. आय के आधार पर पात्रता:
    • EWS: वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक
    • LIG: वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक
    • MIG-I: वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक
    • MIG-II: वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपये तक
  2. आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए: आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  3. महिला सदस्य के नाम पर संपत्ति: EWS और LIG श्रेणी के तहत आवास महिला सदस्य के नाम पर होना चाहिए या उसके साथ संयुक्त स्वामित्व में होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  1. पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि)
  2. पते का प्रमाण (राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल आदि)
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता विवरण
  5. पासपोर्ट आकार की फोटो

आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन पंजीकरण:
    • सबसे पहले PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • ‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
    • इसके बाद आवेदन फॉर्म भरें, जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण और परिवार की जानकारी शामिल होगी।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  2. ऑफलाइन पंजीकरण:
    • अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) पर जाएं।
    • वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे सही-सही भरें।
    • सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
    • फॉर्म को CSC में जमा करें, जहां से उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाएगा।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

  1. ऑनलाइन स्थिति जांच:
    • PMAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • ‘Citizen Assessment’ में ‘Track Your Assessment Status’ पर क्लिक करें।
    • अपना आधार नंबर या आवेदन नंबर दर्ज करें और स्थिति जांचें।
  2. टोल-फ्री नंबर पर संपर्क:
    • आप टोल-फ्री नंबर 1800-11-3377 या 1800-11-3388 पर संपर्क करके भी अपनी आवेदन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

सब्सिडी की गणना

इस योजना के तहत, लाभार्थियों को होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि लोन की अवधि और लोन की राशि पर निर्भर करती है। EWS और LIG श्रेणी के लिए, 6.5% की ब्याज दर पर 20 वर्षों तक की अवधि के लिए सब्सिडी दी जाती है। MIG-I और MIG-II श्रेणी के लिए क्रमशः 4% और 3% की ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती है।

योजना के लाभ

  1. आर्थिक सहायता: 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता से आवास निर्माण या खरीद में बड़ी मदद मिलती है।
  2. ब्याज सब्सिडी: होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलने से ईएमआई का बोझ कम हो जाता है।
  3. महिला सशक्तिकरण: महिला सदस्यों के नाम पर संपत्ति होने से उनका सशक्तिकरण होता है।
  4. आवास का स्वप्न साकार: इस योजना से लाखों लोग अपने खुद के घर का सपना साकार कर सकते हैं।
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