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प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के कामगार कराएं पंजीकरण

देवरिया। 02 अगस्त।  श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना चलायी जा रही है


प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें नामांकन हेतु 18 से 40 आयु के असंगठित क्षेत्र के कामगार जैसे कि गृह आधारित कर्मकार गली गली में फेरी लगाने वाले, मध्याह्न भोजन कर्मकार, सिर पर बोझा उठाने वाले ईट भट्टा कर्मकार, मोची, कूड़ा बिनने वाले, घरेलू कर्मकार धोबी, रिक्शा चालक, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक आन अकाउंट कर्मकार, कृषि कर्मकार सनिर्माण कर्मकार, बीडी कर्मकार, हथकरघा कर्मकार, चमड़ा कर्मकार, दृश्य श्रव्य कर्मकार के रूप में व ऐसे ही अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे कर्मकार हो ई०पी०एफ० व ई०एस०आई० से आवर्त न हो व आयकर दाता न हो, जिनकी मासिक आय रु15000 से अधिक न हो पात्र है।

पंजीकृत लाभार्थियों के 60 वर्ष आयु पूर्ण करने पर रु 3000 की सुनिश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है पंजीकरण हेतु लाभार्थी का मोबाईल नम्बर ई-श्रम कार्ड, आधार कार्ड व बैंक पासबुक आवश्यक है।

इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.mandhan.in है योजना हेतु पंजीकरण जनसेवा केन्द्रों व सेल्फ इनरोलमेन्ट (लाभार्थी द्वारा स्वयं) किया जा सकता है।
असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आवर्त श्रमिकों को उन्होंने अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीकरण कराकर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठायें। इस सम्बन्ध में जानकारी हेतु कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त देवरिया में सम्पर्क किया जा सकता है

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