Gorakhpur News: गोरखपुर में गाय भैंस रखने पर लेना होगा लाइसेंस नहीं तो लगे 50 हजार का जुर्माना

अगर आप गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में भैंस या गाय रखते हैं तो आपको लेना होगा लाइसेंस लाइसेंस न लेने पर अवैध डेरी चलाने पर आपको देना होगा 50000 रुपए तक का जुर्माना।

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में दो से ज्यादा गाय भैंस रखने पर लाइसेंस बनवाना होगा जिसका चार्ज ₹1000 देना होगा वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि अगर आप गाय एक से ज्यादा नगर निगम क्षेत्र में रखते हैं तो आपको ₹500 लाइसेंस बनवाने के लिए लगेंगे, अगर आप भैंस रखते हैं एक से ज्यादा नगर निगम क्षेत्र में तो आपको ₹1000 लाइसेंस बनवाने के लिए देना होगा।

गोरखपुर नगर निगम में पशुपालन करने के लिए क्यों बनवाया जा रहा है लाइसेंस

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में पशुपालन करने वाले लोगों के लिए यह नियम कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया है लेकिन बहुत लोग यह जान नहीं पा रहे हैं क्यों गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में पशुपालन करने वाले लोगों से यह लाइसेंस लेने को कहा जा रहा है आईए जानते हैं विस्तार से, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि अगर आप गोरखपुर में पशुपालन करते हैं तो आपको पशुओं को अच्छी तरह से देखरेख करना होगा पशुओं के रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए धूप छांव सर्दी बरसात से पशुओं को बचाने के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए उसके बाद पशुपालन स्थल का अधिकारी निरीक्षण करेंगे जिस के बाद आपका लाइसेंस जारी किया जाएगा।

गोरखपुर नगर निगम के द्वारा जल्द ही गजट प्रकासन करवाया जाएगा यह नियम नगर निगम के प्रावधान में नहीं होने की वजह से प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही थी आधिकारिक मौखिक जुर्माना के बात करते थे लेकिन यह कार्रवाई नहीं हो पाती थी अब नियम मावली के अनुपालन के लिए नगर आयुक्त लाइसेंस प्राधिकरण एवं निरक्षण प्राधिकरण की नियुक्ति करेंगे दो या दो से अधिक भैंस पालने वालों को लाइसेंस लेना होगा जो लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल तक होगी।

पशुपालन करने वाले लोगों अप्रैल महीने तक लाइसेंस नहीं लेते हैं तो इसके बाद ₹100 और अलग से शुल्क जमा करना होगा अगर उसके अगले महीने नहीं लेते हैं तो प्रति महीना ₹50 लेट शुल्क जमा करना होगा जो लाइसेंस नहीं लेते हैं तो अवैध डेयरी संचालकों पर ₹1000 पहली बार पकड़े जाने पर लिया जाएगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹2000 लिया जाएगा, इसमें अधिकतम जुर्माना ₹50000 तक तय की गई है।

गोरखपुर की गलियों में नहीं घूमेंगे गाय भैंस

गाय और भैंस पर एक टोकन लगा होगा और पशु पालन करने वाले लोग अपने गाय भैंस को गलियों में ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं साथ में पशुपालन डेरी में जो कचरा होगा उसे नगर निगम हटाएगा लेकिन पशुपालन करने वाले लोगों को समय से भुगतान नगर निगम को करना होगा।

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