उत्तर प्रदेश की देवरिया जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें कि सांसद रमापति राम त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई है कोर्ट ने सजा सुनाई है साथ में जुर्माना भी लगाया है पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं,
देवरिया सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी और सहकारी बैंक के अध्यक्ष संत राज यादव को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोनों पर जुर्माना भी लगाया है जुर्माना न भरी जाने पर अलग से सजा भुगतनी पड़ेगी गोरखपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रभास त्रिपाठी ने सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस कर्मियों से मारपीट करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर गुरुवार को यह फैसला सुनाया है,
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अंबारी चंद्रमल का कहना था कि वादी उप निरीक्षक शिव मंगल सिंह अपने हम रही के साथ 16 जुलाई 1994 को तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के सुरक्षा व्यवस्था व शांति व्यवस्था में नौसड़ में मौजूद था लालकृष्ण आडवाणी के नौसड़ से गोरखपुर की तरफ जाने की कुछ देर बाद लगभग 12 बजे मारवाड़ी कुआं के तरफ हुई घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाते और गाली गलौज करते हुए राष्ट्रीय राज्य मार्ग और अवरुद्ध कर दिया उप निरीक्षक शिव मंगल सिंह ने अपने हमराहियों के साथ समझने का प्रयास किया तो आरोपी उग्र हो गए और शिव मंगल सिंह को पड़कर थप्पड़ मुक्का से मारने पीटने लगे और उसकी सर्विस रिवाल्वर छीन लेने का प्रयास किया,
इस मामले पर सांसद रमापति राम त्रिपाठी का कहना है कि अभी मैं विस्तार से देख रहा हूं हमने इस तरह का कुछ नहीं किया था लेकिन पद अधिकारी होने की वजह से मेरा भी नाम इसमें डाला गया है