New SIM CardRules2024: 1 जनवरी से बदल जाएगा नया सिम कार्ड खरीदने का नियम सरकार ने लिया बड़ा फैसला

1 जनवरी से केवल 2024 ही नहीं आएगा बहुत कुछ बदलने वाला है नए साल में नए तरीके से सिम मिलेगा सरकार का यह बड़ा फैसला ग्राहकों के हित में है।

भारत में लगभग हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और 90% लोगों के पास दो सिम या उससे ज्यादा सिम मौजूद है लेकिन भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा नियम लाया गया है जो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा सिम कार्ड खरीदने से पहले यह जानकारी आपको जान लेना बेहद जरूरी है, अब आपको 2024 में नया सिम लेने के लिए बहुत माथा पेची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी केवल आपको डिजिटल (e KYC) केवाईसी करने की जरूरत होगी सरकार के इस फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को यह नियम लागू करना होगा और सभी टेलीकॉम कंपनियों की सिम खरीदने वाले ग्राहकों को केवल e-KYC करवानी होगी।

टेलीकॉम कंपनी से पहले सिम खरीदने वाले ग्राहकों को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता था जिसमें समय और पैसा दोनों खर्च होता था आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

New SIM Card Rules: 2024 न्यू सिम कार्ड रूल

पहले के समय में अगर कोई व्यक्ति सिम कार्ड खरीदते थे तो आप को उसे फिजिकल डॉक्यूमेंट देना होता था और वेरिफिकेशन करना होता था लेकिन इस वजह से लोगों को काफी समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस संबंध में एक आदेश जारी किया है, जो आदेश 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा नई सिम खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है उन्हें केवल अब ई केवाईसी ही करवाना होगा e-KYC ई केवाईसी करवाने से फ्रॉड रुक जाएगा,

सरकार क्यों करवा रही है नई सिम पर ई केवाईसी e-KYC

सरकार के द्वारा आखिर ई केवाईसी क्यों करवाया जा रहा है जिसके पीछे सरकार की दूरदर्शी सोच और भारत के नागरिकों को सेफ रखने का मकसद यह है ई केवाईसी लागू हो जाने से फ्रॉड रुक जाएंगे सिम स्वैप के जरिए करोड़ों रुपए आम आदमी की कमाई का पैसा फ्रॉड निकाल लेते हैं इसकी लागू हो जाने से साइबर फ्रॉड में कमी आएगी हाल ही में सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबर को बंद किया है जिसका संबंध साइबर फ्रॉड और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन में था।

सिम बेचने वाले एजेंट के लिए भी है यह नया नियम

टेलीकॉम कंपनियों के सिम बेचने वाले एजेंट को भी करना होगा रजिस्ट्रेशन नए नियम के तहत सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और पॉइंट ऑफ सेल एजेंट का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया है इससे रजिस्ट्रेशन के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट को 12 महीने का टाइम मिलेगा

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