उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई हैं। संभावना है कि अगले वर्ष अप्रैल–मई में पंचायत चुनाव कराए जाएं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को लेकर महत्वपूर्ण कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग 23 दिसंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, जिसके बाद मतदाताओं को अपनी आपत्तियां और संशोधन दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

23 दिसंबर को प्रकाशित होगी अनंतिम मतदाता सूची
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्य पूरा कर लिया गया है। इस दौरान करीब 1 करोड़ 81 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि 1 करोड़ 41 लाख नाम सूची से हटाए गए हैं। हटाए गए नामों में मृत मतदाता, गांव छोड़कर अन्य स्थानों पर स्थायी रूप से बस चुके लोग और डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल हैं।
पिछले पंचायत चुनाव की तुलना में इस बार कुल मतदाताओं की संख्या में करीब 40.19 लाख की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अनंतिम मतदाता सूची 23 दिसंबर को ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी।
30 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे आपत्तियां
यदि किसी मतदाता को लगता है कि वह पात्र होने के बावजूद मतदाता सूची से बाहर रह गया है, या उसके नाम, उम्र, पता अथवा अन्य विवरण में त्रुटि है, तो वह 24 से 30 दिसंबर के बीच आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए संबंधित बीएलओ, पंचायत सचिव या चुनाव से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। आपत्ति के साथ पहचान और निवास से जुड़े आवश्यक दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। जांच के बाद सही पाए जाने पर सूची में सुधार किया जाएगा।
1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं को मौका
इस पुनरीक्षण में युवाओं की भागीदारी खास तौर पर देखने को मिली है। आयोग के मुताबिक 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ 5 लाख से अधिक युवा मतदाता इस बार जोड़े गए हैं। इनमें 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले करीब 15.71 लाख युवा भी शामिल हैं। ऐसे युवाओं के नाम जोड़ने के लिए भी निर्धारित अवधि में सुझाव और दावे स्वीकार किए जाएंगे।
6 फरवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
सभी दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 6 फरवरी 2026 को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गलती से कटे नामों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा, बशर्ते दस्तावेज सही पाए जाएं।
वार्ड या पंचायत बदलने वालों के लिए भी सुविधा
यदि किसी मतदाता का निवास स्थान बदल गया है और वह नई पंचायत या वार्ड में मतदान करना चाहता है, तो वह स्थान परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर अपना नाम नई जगह स्थानांतरित करा सकता है। यह प्रक्रिया बीएलओ, पंचायत सचिव, विकासखंड कार्यालय या अन्य अधिकृत चुनाव अधिकारियों के मा
ध्यम से की जा सकती है। साथ ही मतदाता सूची ऑनलाइन देखकर त्रुटियां पहचानने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
कुल मिलाकर, पंचायत चुनाव 2026 को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आयोग ने मतदाताओं को पर्याप्त अवसर दिए हैं। ऐसे में जरूरी है कि हर पात्र नागरिक समय रहते अपनी जानकारी जांचे और जरूरत होने पर आपत्ति दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।


