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Deoria News: देवरिया में मतदान कार्मिकों का दो पालियों में हुआ प्रशिक्षण

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सफल सम्पादन हेतु पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय का प्रशिक्षण प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय टाउन हाल देवरिया एवं शिशु मान्टेसरी स्कूल टाउन हाल देवरिया व एस०एस०बी०एल० इण्टर कालेज देवरिया में किया गया। आज कुल 32 कक्षों कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। प्रत्येक कक्ष में 02-02 मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रथम पाली में प्रशिक्षण हेतु कुल 1200 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था जिसमें 1162 कार्मिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, जबकि 38 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इसी प्रकार द्वितीय पाली के प्रशिक्षण में कुल 1200 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाना था, जिसमें 1166 कार्मिकों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जबकि 34 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। इस प्रकार दोनों पालियों में कुल 72 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये।
प्रभारी अधिकारी कार्मिक / मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पाण्डेय ने अनुपस्थित कार्मिकों के विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग के कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायें। अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध1951 की धारा-134 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। समस्त उपस्थित पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी प्रथम को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के सम्बन्ध में आवश्यक बिन्दुओं पर मतदान प्रारम्भ से मतदान समाप्त होने तक की प्रक्रिया से प्रशिक्षित किया गया। ईवीएम/पीवीपैट की कार्यप्रणाली की सही (उचित) समझ, विभिन्न सांविधिक तथा असांविधिक प्रपत्रों को भरने का तरीका, सामग्री जिन पर विशेष ध्यान देना है निविदत्त मतपत्र, मतदाता रजिस्टर (प्रपत्र 17ए) मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रपत्र-17 सी, पीठासीन अधिकारी की डायरी टैग, मुहर एएसडी, सीएसवी की सूची अभ्यर्थियों/ निर्वाचन अभिकर्ता के नमूने के हस्ताक्षर, ग्रीन पेपर सील, पिंक पेपर सील, काला लिफाफा, सेलो टेप, प्ररुप 7ए निवाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, मतदान केन्द्र की स्थापना, ईवीएम और वीवीपैट से माक पोल कराना, फार्म 17ए में प्रविष्टियां दर्ज करना।

ईवीएम एवं वीवीपैट का सही संचालन, समय-समय पर फार्म 17ए में दर्ज संख्या को सीयू के टोटल के साथ मिलान करना तथा मतदान की स्थिति से रिटर्निंग अधिकारी को अवगत कराना, ईवीएम / वीवीपैट मशीनों को उचित वहन बक्सों में रखकर मुहरबंद करना, सांविधिक एवं असांविधिक दस्तावेजों की मुहरबंदी के बारे में बताया गया।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि अनुपस्थित कार्मिक 23 मई से 24 मई तक उपस्थित होकर प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त कर लें। अनुपस्थित कार्मिक 24 मई तक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करते है, तो उनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

20 से 21 मई तक अनुपस्थित 148 कार्मिकों में से 18 कार्मिक प्रशिक्षण में उपस्थित हुये। शेष 130 कार्मिक विभागों द्वारा उपस्थित नहीं कराया गया। बैंक का 01, बेसिक विभाग का 41, जिला विद्यालय निरीक्षक का 08, होम्योपैथिक का 01, पंचायतीराज का 07, पशु पालन विभाग का 01, लोक निर्माण विभाग का 04, नगर पालिका का 04, ग्राम्य विकास का 02, मलेरिया विभाग का 01, नलकूप विभाग का 01 अल्पसंख्यक का 01, इस प्रकार कुल 72 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये। उन्होंने सभी कार्मिकों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण सामाप्ति के उपरान्त अपने-अपने मत का प्रयोग पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से नियत स्थल देवरिया क्लब पर जाकर करें।

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