Deoria news: निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत आवेदन की अन्तिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित

जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि निषादराज बोट सब्सिडी योजनान्तर्गत शासन के दिशा-निर्देशानुसार चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। अपेक्षानुसार अर्ह आवेदक उक्त परियोजना में आवेदन कर योजना से आच्छादित हो सके, इसके लिए पोर्टल पर आवेदन की अन्तिम तिथि को पुनः 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ाया गया है।


जिलाधिकारी ने बताया है कि निषादराज बोट सब्सिडी योजना के अन्तर्गत रु0 0.67 लाख की अधिकतम सीमा तक की वुडेन फिशिंग बोट अथवा फाइबर रिइनफोर्ड प्लास्टिक बोट (एफ.आर.पी. बोट), जाल, लाइफ जैकेट एवं आइसबाक्स आदि पर 40 प्रतिशत अनुदान की सुविधा प्रदान की जायेगी। यह योजना 40% राज्यांश व 60% लाभार्थी अंश के फंडिंग पैटर्न पर आधारित होगी। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। मत्स्य पालन करने वाले 0.4 हेक्टयर या उससे अधिक क्षेत्रफल के तालाब के पट्टाधारक, निजी तालाबों के स्वामित्व धारक एवं मत्स्य आखेट के साथ नौकायन में लगे हुये मछुआ समुदाय के व्यक्ति, जैसा कि राजस्व संहिता 2016 में परिभाषित है, योजना हेतु पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास पूर्व से नाव न हो, वही आवेदन के लिए पात्र होंगे।। किसी अन्य योजनान्तर्गत नाव क्रय हेतु लाभान्वित व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे। लाभार्थी चयन में राजस्व संहिता 2016 में उल्लिखित केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द, धीमर, कश्यप, बाथम, रैकवार, मांझी, गोडिया, कहार, तुरैहा अथवा तुराहा समुदाय से सम्बन्धित ऐसा व्यक्ति जो परम्परागत रूप से मत्स्य पालन के व्यवसाय में लगा हो, को प्राथमिकता दी जायेगी उक्त समुदाय के ऐसे व्यक्ति, जो अन्त्योदय राशनकार्ड धारक हैं, को प्रथम वरीयता दी जायेगी, पक्का आवास विहीन को द्वितीय वरीयता दी जायेगी, उक्त समुदाय के अन्य व्यक्ति को तृतीय वरीयता दी जायेगी तथा अन्य परम्परागत रूप से मत्स्य पालन व्यवसाय में लगे हुए व्यक्ति को चतुर्थ वरीयता दी जायेगी।

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