Agriculture News: अब नहीं करना पड़ेगा बीएससी एग्रीकल्चर दसवीं पास को मिलेगा खाद बीज बेचने की लाइसेंस नया नियम

ग्रामीण क्षेत्रों में खाद बीज की दुकान करने के लिए अब नहीं करना होगा बीएससी एग्रीकल्चर बस एक कोर्स करने के बाद दसवीं पास भी ले सकते हैं लाइसेंस ।

खाद बीज की दुकान डालने के लिए आपका भी मन में कभी ना कभी आया होगा लेकिन सरकार के नियम अनुसार लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलता है जो बीएससी एग्रीकल्चर पास होते हैं लेकिन अब सरकार के नए नियम के अनुसार अब एक कोर्स करके कोई भी दसवीं पास व्यक्ति लाइसेंस ले सकता है ।

किसानों के लिए खाद्य बिज किट नसक बेचने में यह फायदा है कि कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है क्योंकि इस समय रवि की फसल की बुवाई चल रही है और किसानों को खाद बीज की बेहद आवश्यकता है किसान खाद बीज की खूब खरीदारी कर रहे हैं लेकिन कई जगहों पर खाद बीज की सीमित दुकान होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।

इसमें ज्यादा विकल्प नहीं होने से किसान काफी परेशान हो जाते हैं लेकिन आप भी अब किसान के लिए खाद बीज बेचने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं जाने तरीका,

क्या 10वीं पास खाद बीज बेच सकता है क्या है तरीका

अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर या डिप्लोमा एग्रीकल्चर कोर्स नहीं किए हैं तो आपको एकमात्र 15 दिन का कोर्स करना होगा जिससे आपको भी खाद बीज बेचने की अनुमति मिल जाएगी आज तक एग्रीकल्चर के मुताबिक खाद और बीज व्यवसाय का लाइसेंस लेने से पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का एक सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा अगर आप यह कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा कोर्स नहीं पूरा करते हैं तो लाइसेंस नहीं मिलेगा इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में आपको कृषि विज्ञान केंद्र में 12500 रुपए जमा करना पड़ेगा अप्लाई करने वाले व्यक्ति दसवीं पास होना चाहिए।

केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियम में बदलाव किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा बिना किसी बाध्यता के कीटनाशक खाद बीज का व्यापार शुरू कर सके सिर्फ दसवीं पास कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का कोर्स कर सर्टिफिकेट लेने के बाद एक टेस्ट देना पड़ेगा इसके बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा प्रमाण पत्र मिलते ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं फिर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

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