Deoria news: देवरिया के लोगों को ड्रोन खरीदने पर सरकार देगी इतनी सब्सिडी, कृषि

देवरिया 24 जून। उप कृषि निदेशक विकेश कुमार ने बताया है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरणों के क्रय पर अनुदान का अवसर प्रदान किया जाएगा। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरणों हेतु प्री बुकिंग/टोकन 26 जून के मध्याह्न 12:00 बजे प्रारम्भ होगी। योजनान्तर्गत विभागीय पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत कृषि स्नातक (एग्रीजक्शन) एवं कृषि उत्पादन संगठन (एफपीओ) लाभार्थी होगें। विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर कि जायेगा।
कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण की बुकिंग कन्फर्म होने के उपरान्त लाभार्थी को टोकन मनी 05 हजार आफ लाईन अथवा ऑन लाईन जमा करना होगा। ऐसे कृषि स्नातक जिन्होने एग्रीजंक्शन स्थापित किये हैं तथा उनके द्वारा तीन वर्षो से एग्रीजक्शन का क्रियाशील संचालन किया जा रहा है वही लाभार्थी होगे। कृषि स्नातक को भूमि की आवश्यकता नही होगी। लाभार्थी को चयन के उपरान्त जनपदीय उप कृषि निदेशक के समक्ष आवेदन तथा अर्हता साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। उप कृषि निदेशक के सत्यापन के उपरान्त लाभार्थी के टोकन को कन्फर्म किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य के 100 प्रतिशत तक बुकिंग कर प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी। इच्छुक कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) एवं कृषि स्नातक (एग्रीक्शन) को कृषि ड्रोन एवं सहायक उपकरण क्रय करने हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य होगा।
एपीओ की अहर्ताएं कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०) कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2012(यथासंशोधित 2013) के अंतर्गत पंजीकृत हो एवं शासनादेश में दिए गए कृषक उत्पादक संगठन (एफ०पी०ओ०)हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार होना चाहिए। कम्पनी की न्यूनतम प्राधिकृत (Authorized capital) पूंजी रु 0-05 लाख एवं प्रदत्त पूंजी (paid up capital) हो।कृषक उत्पादक संगठन का वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। कम्पनी में कम से कम 250 शेयर धारक हो जिन्हें शेयर प्रमाण-पत्र निर्गत/हस्तांतरित किया जा चुका हो तथा हस्तांतरित शेयर को कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमति प्रदान की गयी हो।एफ०पी०ओ० कम से कम दो वर्ष पुराना पंजीकृत एवं लाभ अर्जित कर रहा हो। एपीओ को कृषि विभाग की वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर पंजीकृत होना हो आवश्यक है। कम्पनी के पास स्वयं की स्वामित्व की अथवा न्यूनतम 20 वर्ष के रजिस्टर्ड किरायेनामे पर उपयुक्त स्थल पर 600 वर्ग मी0 भूमि उपलब्ध हो। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्वयं अथवा किराये पर स्थापित हो। कम्पनी को वार्षिक रिर्टन कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ नियमित रूप से दाखिल किये जा रहे हो।कम्पनी रजिस्ट्रार के यहाँ से प्रतिबंधित न किया गया हो अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता सम्बन्धी कोई वाद न्यायालय में लंबित न हो।
कृषि ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण हेतु अनुदान कृषि स्नातक (एग्रीजक्शन) हेतु कृषि ड्रोन एवं उसके सहायक उपकरण के मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपए 05 लाख, कृषक कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) हेतु कृषि ड्रोन एवं उनके सहायक उपकरण के मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम रुपए 04 लाख निर्धारित किया गया है।

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